मुंबई. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने सीएनबीसी आवाज के पूर्व एंकर हेमंत घई, उनकी पत्नी और मां के खिलाफ अंतरिम निर्देशों की पुष्टि करते हुए एक आदेश पारित किया है, जिसमें नियामक ने धोखाधड़ी वाली व्यापारिक गतिविधियों के लिए तीनों को प्रतिभूति बाजार से प्रतिबंधित कर दिया था। आरोपियों को अगले निर्देश तक किसी भी तरह से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिभूतियों को खरीदने, बेचने या लेनदेन करने से रोक दिया गया था। इसके अलावा, हेमंत को अगले निर्देश तक निवेश सलाह देने या प्रतिभूति बाजार से संबंधित शोध रिपोर्ट प्रकाशित करने से संबंधित किसी भी गतिविधि में हिस्सा ना लेने का आदेश दिया गया था। सेबी ने साथ ही अंतरिम आदेश में धोखाधड़ी के कारोबार से अर्जित 2.95 करोड़ रुपये की आय को जब्त करने का निर्देश दिया था। यह 1 जनवरी, 2019 से 31 मई, 2020 की संबंधित अवधि के दौरान ट्रेडिंग के माध्यम से अर्जित की गई राशि है। उक्त संस्थाओं को संयुक्त रूप से या अलग-अलग एक राष्ट्रीयकृत बैंक के साथ एक एस्क्रो खाता खोलने और जब्त राशि जमा करने का निर्देश दिया गया था। घई टीवी पर आने वाले शो ‘स्टॉक 20-20’ के सह-होस्ट थे, जिसने दिन के दौरान कुछ शेयरों को एक टारगेट किए गए मूल्य और स्टॉप लॉस मूल्य के साथ खरीदने की सिफारिश की थी। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज, कोटक सिक्योरिटीज, ओम स्टॉक ब्रोकर्स और आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के केवाईसी विवरण तथा कोटक महिंद्रा बैंक (जया हेमंत घई) के बैंक स्टेटमेंट के आधार पर, यह पाया गया कि वह धोखाधड़ी व्यापार प्रथाओं में शामिल थे।
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