जयपुर। राज्य स्तर पर राज्य भूमि विकास बैंक (Land Development Bank) होता है, जो राज्य के किसानों को उनके कृषि विकास के साथ ग्रामीण विकास की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्राथमिक बैंकों के माध्यम से विभिन्न प्रकार के ऋण (Agricultural Loan Schemes) एवं क्रेडिट निर्धारित ऋण नीति के अन्तर्गत मुहैया कराता है. इस भूमि विकास की स्थापना 26 मार्च 1957 को हुई थी. जिला स्तर पर प्राथमिक भूमि विकास बैंक कार्यरत है.
सिंचाई हेतु योजनाएं (Schemes for Irrigation)
केविटि पाइप बोरवैल योजना (Cavity Pipe Borewell Scheme) किसानों को नवकूप डगवैल, डगकम बोर वैल, केविटी पाइपबोर वैल या नलकूप कूपगहरा एवं कुओं पर डीजल या विद्युत पम्प सैट हेतु ऋण उपलब्ध दिया जाता है.
नलकूप या बोरवैल मय पम्प सैट योजना (Tube well or Borewell Pump Set Scheme)
पर्याप्त भू-जल उपलब्धता के आधार पर नलकूप या बोर वैल मय सबमर्सीबल पम्प सैट के लिए ऋण उपलब्ध किया जाता है.
डीजल या विद्युत पम्प सैट योजना (Diesel or Electric Pump Set Scheme)
जल उपलब्धता के आधार पर किसानों को सिंचाई कार्य के लिए नलकूपों से जल दोहन हेतु डीजल या विद्युत पम्प सैट के लिए ऋण उपलब्ध है.
बून्द-बून्द सिंचाई योजना (Drip irrigation Scheme)
उद्यान विभाग द्वारा ड्रिप सैट पर अनुदान दिये जाने का भी प्रावधान आसान शर्तों पर ऋण 10 से 15 वर्ष के लिए दिया जाता है.
फव्वारा सिंचाई योजना (Sprinkler irrigation Scheme)
पानी की बचत और असमतल भूमि पर भी सिंचाई हेतु फव्वारासेट के लिए ऋण दिया जाता है.
डिग्गी सिंचाई योजना (Diggi Irrigation Scheme)
नहरी क्षेत्रों में अपर्याप्त एवं असामायिक विद्युत आपूर्ति का प्रामाणिक निराकरण, डिग्गी निर्माण से सिंचाई की सुनिश्चितता, आसान शर्तों पर ऋण 9 वर्ष के लिए उपलब्ध है.
कूप गहरा योजना (Coup deep scheme)
जल उपलब्धता के आधार पर किसानों के कुओं की खुदाई एवं बोरिंग द्वारा कूप गहरा कराने के लिए 5 वर्ष की अवधि हेतु ऋण (Coup deep scheme) उपलब्ध है.