नई दिल्ली। सरकार ने 50 करोड़ रुपए से अधिक के कारोबार वाली कंपनियों के लिए एक अप्रेल से बी2बी (कंपनियों के बीच) लेनदेन को ई-इन्वॉयस (company e-invoice) निकालना अनिवार्य कर दिया है। माल एवं सेवा कर (Goods and Services Tax/GST) (जीएसटी) कानून के तहत 500 करोड़ रुपए से अधिक के कारोबार वाली कंपनियों के लिए बी2बी लेनदेन के लिए ई-इन्वॉयस (company e-invoice) एक अक्टूबर 2020 से अनिवार्य किया गया था। वहीं 100 करोड़ रुपए से अधिक के कारोबार वाली इकाइयों के लिए इसे एक जनवरी 2021 से लागू किया गया है।
ई-इन्वॉयस एक अप्रेल से अनिवार्य
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (Central Board of Indirect Taxes and Customs) (सीबीआईसी) ने अधिसूचना में कहा कि 50 करोड़ रुपए से अधिक के कारोबार वाली कंपनियों के लिए ई-इन्वॉयस (company e-invoice 1 april) एक अप्रेल से अनिवार्य होगा। ई-इन्वॉयस (company e-invoice) के तहत करदाताओं को अपनी आंतरिक प्रणाली के जरिये बिल निकालना होता है और इसकी जानकारी ऑनलाइन इन्वॉयस (company e-invoice) पंजीकरण पोर्टल को देनी होती है।