नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने निजी क्षेत्र के संकटग्रस्त लक्ष्मी विलास बैंक (Laxmi Vilas Bank) को मोरेटोरियम में डालकर कई तरह की पाबंदियां लगा दी हैं। वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) ने बताया कि बैंक को 16 दिसंबर तक के लिए मोरेटोरियम (Moratorium) के तहत रखा गया है। केंद्र ने बैंक के ग्राहकों की निकासी सीमा भी निर्धारित कर दी गई है। अब एक महीने तक बैंक ग्राहक हर दिन अधिकतम 25,000 रुपए ही निकाल पाएंगे।
बैंक जमाकर्ता को 25 हजार रुपए से अधिक का पेमेंट नहीं
लक्ष्मी विलास बैंक (Laxmi Vilas Bank) को बीआर एक्ट की धारा-45 के तहत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (Reserve bank of India) की ओर से दी गई एप्लीकेशन के आधार पर मोरेटोरियम के तहत रखा गया है। मोराटोरियम (Moratorium) लागू रहने तक बैंक जमाकर्ता को 25 हजार रुपए से अधिक का पेमेंट नहीं कर सकता है। इससे ज्यादा के पेमेंट के लिए बैंक को रिजर्व बैंक से अनुमति लेनी होगी। साथ ही केंद्रीय बैंक के लिखित आदेश पर लक्ष्मी विलास बैंक (Laxmi Vilas Bank) निर्धारित सीमा से ज्यादा का भुगतान कर सकता है।
पहले 1000 रुपए से ज्यादा नहीं निकालने की पाबंदी
यस बैंक (Yes bank) में भी इसी तरह का मामला सामने आया था। इसके बाद बैंक से निकासी पर एक सीमा तय कर दी गई थी। उससे पहले पीएमसी बैंक पर भी इसी तरह का प्रतिबंध लगाया गया था। पीएमसी से पहले 1000 रुपए से ज्यादा नहीं निकालने की पाबंदी लगी थी। बाद में यह रकम बढ़ाकर एक लाख रुपए कर दी गई।