नई दिल्ली। राज्य सभा में पेश किया गया कीटनाशक प्रबन्धन विधेयक 2020 (Pesticide Management Bill 2020) सरकार के लिए ऐसा अवसर है, जिसके द्वारा कृषि क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। सरकार को इसके लिए नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर साइन्सेज (National Academy of Agricultural Sciences) (एनएएएस) और ट्रस्ट फॉर एडवान्स्मेन्ट ऑफ एग्रीकल्चर साइन्सेज (Trust for Advancement of Agriculture Sciences)(टीएएएस) के विशेषज्ञों की सलाह लेनी चाहिए।
कीटनाशक प्रबन्धन विधेयक 2008 से लंबित
कीटनाशक प्रबन्धन विधेयक (Pesticide Management Bill) 2008 से लंबित है। यह पुराने कीटनाशक अधिनियम, 1968 को प्रतिस्थापित करेगा। आधुनिक कीटप्रबंधन विज्ञान में हुई प्रगति तथा हमारे भोजन, पोषण सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण पर सिंथेटिक कीटनाशकों के प्रभावों को ध्यान में रखते हुए कीटनाशक प्रबन्धन विधेयक 2020 (Pesticide Management Bill 2020) भारत के कीटनाशक क्षेत्र को नए विश्वस्तरीय नियमों तथा सशक्त विनियामक प्रणाली के अनुरूप बनाएगा।
शुरू करें मधुमक्खी पालन और मिट्टी के बर्तन का बिजनेस, सरकार करेगी मदद