नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) में 20 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति देने का निर्णय लिया है। सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की तर्ज पर ऐसा करेगी और इस दिशा में आगे बढऩे के लिए विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) में संशोधन करेगी। इस संशोधन के बाद मार्च में एलआईसी के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (एलआईसी) से पहले इसमें विदेशी विनिवेश को बढ़ावा देने का खाका तैयार हो जाएगा। इस बारे में एक अधिकारी ने कहा कि वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) और निवेश एवं सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) ने उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवद्र्धन (डीपीआईआईटी) के साथ मशविरा करने के बाद एफडीआई नीति में संशोधन का निर्णय लिया है। अधिकारी ने कहा, ‘इस संशोधन में ‘बॉडी कॉरपोरेट’ में एफडीआई की अनुमति का प्रावधान होगा। मौजूदा एफडीआई नीति के अनुसार केवल कंपनियों में ही विदेशी निवेश की अनुमति है मगर किसी निगम में इसकी इजाजत नहीं है।’ अधिकारी ने कहा कि एलआईसी में निवेश की अनुमति देने के लिए एफडीआई नीति में उपयुक्त परिभाषा शामिल की जाएगी।
‘बॉडी कॉरपोरेट’ ऐसी इकाई होती है, जिसमें इसे तैयार करने वाले व्यक्तियों के अलावा इसका अलग कानूनी अस्तित्व होता है। फेमा नियमों के तहत कंपनियों में निवेश की अनुमति है मगर इनमें बॉडी कॉरपोरेट में विदेशी निवेश की अनुमति का जिक्र नहीं है। अधिकारी ने कहा कि इसी वजह से एफडीआई नीति में संशोधन किया जाएगा।विदेशी निवेश की सीमा में बदलाव से उन विदेशी निवेशकों के लिए रास्ता खुल जाएगा, जो एलआईसी के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) में निवेश करना चाह रहे हैं। माना जा रहा है कि एलआईसी का आईपीओ देश का सबसे बड़ा आईपीओ होगा। सरकार को उम्मीद है कि एलआईसी का मूल्यांकन 10 लाख करोड़ रुपये तक आंका जा सकता है। सरकार मार्च 2020 में इसका आईपीओ लाना चाहती है। एलआईसी के आईपीओ से सरकार को विनिवेश से मिलने वाले राजस्व में बड़ी रकम जुडऩे की उम्मीद है।
एक दूसरे अधिकारी ने कहा कि डीएफएस और दीपम ने अपनी तरफ से डीपीआईआईटी को जानकारी सौंप दी है और उद्योग विभाग एफडीआई नीति में तीन बदलाव लाना चाहता है। इसके बाद इन बदलावों पर मुहर के लिए इन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल के समक्ष पेश किया जाएगा। 20 प्रतिशत हिस्सेदारी की अनुमति मिलने से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की तरह ही एलआईसी में विदेशी निवेश आएगा। हालांकि बैंकों को विदेशी निवेश प्राप्त करने से पहले सरकार से अनुमति लेनी होती है। मौजूदा एफडीआई नीति के अनुसार बीमा क्षेत्र में स्वत: माध्यम से 74 प्रतिशत विदेशी निवेश की अनुमति है मगर यह नियम एलआईसी पर लागू नहीं होता है। सरकार ने बजट में एलआईसी अधिनियम में बदलाव की अनुमति दी थी। इस अधिनियम के तहत सरकार से इतर शेयरधारक एलआईसी में अधिकतम 5 प्रतिशत हिस्सेदारी रख सकते हैं।